बलिया की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के ढाई वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 2 accused now are convicted for raping a minor girl 2.5 years ago in Ballia under IPC POCSO act.
अभियोजन पक्ष के अनुसार विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) प्रथम कांत की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपी राजेश यादव और विकास यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर दोनों दोषी को अतिरिक्त सात-सात माह की सजा भुगतनी होगी।

घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस. आनंद ने रविवार को बताया कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी के साथ मोकलपुर गांव के रहने वाले राजेश यादव और विकास यादव ने 29 मई 2021 की रात्रि सामूहिक बलात्कार किया था। घटना के समय नाबालिग घर से बाहर शौच के लिए निकली थी।
इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर राजेश यादव और विकास यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सामूहिक बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोप की धारा 376 डी और 506 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। आनंद ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शनिवार को सजा सुनाई।