Good News -साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूल खोलने के पंजीकरण की तिथि बढ़ी

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साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदन करने की पंजीकरण तिथि एक बार और बढ़ाई जा रही है। अब आवेदक 27 सितंबर से 25 नवंबर, 2023 तक एक बार फिर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सैनिक स्कूल सोसायटी (रक्षा मंत्रालय) के पोर्टल https:ainikschool.ncog.gov.in/ पर इच्छुक स्कूलों/ट्रस्टों/एनजीओ को एक बार फिर आमंत्रित किया गया है। Defence ministry have extended the application date for registration of New Sainik schools. one can apply till 25th of November 2023.

मोदी सरकार के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले 16 सितंबर को 23 नए सैनिक स्कूलों को खोलने के प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई थी। इन्हें मिलाकर अब तक देश भर में 42 नए सैनिक स्कूलों के स्थापना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर कॅरियर के अवसर प्रदान करना है।

साझेदारी मोड पर नए सैनिक स्कूल खोलकर मोदी सरकार राज्य सरकारों/ एनजीओ/ निजी क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान कर रही है। इससे पहले जिन 42 स्कूलों को सैनिक स्कूल के पैटर्न पर काम करने की अनुमति प्रदान की गई है, वे सब सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए कक्षा 6 से शिक्षा प्रदान करेंगे। ये स्कूल पहले से ही काम कर रहे 33 सैनिक स्कूलों से अलग हैं।

नए स्थापित किए जाने वाले स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। इसके साथ-साथ वे अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे।

एक बार फिर नए सैनिक स्कूलों के लिए आवेदन के लिए पोर्टल खोलने के साथ ही रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे स्कूल/ एनजीओ/ ट्रस्ट/ सोसायटी, जिन्होंने राउंड-1 और राउंड-2 के दौरान पहले से ही पंजीकरण और आवेदन किया था, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने या दोबारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, पहले से पंजीकृत आवेदक को नई जानकारी के साथ पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी।

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