-18 फरवरी 2019 को राया के गांव पीता में हुई थी युवक की हत्या

मथुरा, राया के गांव नगला पीता में 18 फरवरी 2019 को घर में घुस कर युवक की हत्या कर देने के मामले में दो महिलाओं सहित सात आरोपितों को दोषी मानते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दो आरोपितों पर अभी फैसला आना बाकी है।

इनमें से आठ लोगों की जमानत हो गई थी जबकि एक अभी जेल में है।घटनाक्रम थाना राया क्षेत्र के गांव नगला पीता में 18 फरवरी 2019 को घटित हुआ था। आरोपियों ने खारे पानी की पाइन डालने को लेकर हुए विवाद में नगला पीता के रविंद्र सिंह की घर में घुस कर गोली मार कर हत्या कर दी थी। रविंद्र सिंह की हत्या के मामले में चाचा बलवीर ने अनिल पुत्र मंगल सिंह निवासी नगला पीता थाना राया, जीवन पुत्र जहारिया निवासी नगला पीता थाना राया, मंगल सिंह पुत्र जहारिया निवासी नगला पीता थाना राया, धर्म सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी नगला पीता थाना राया, राघवेन्द्र उर्फ विक्रम सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी नगला पीता थाना राया तथा दो अभियुक्ताओं सहित कुल नौ को धारा 147,148, 149, 323, 302, 504 आईपीसी में आरोपी बनाया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम कमलेश पाठक की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अनिल पुत्र मंगल सिंह, जीवन पुत्र जहारिया, मंगल सिंह पुत्र जहारिया, धर्म सिंह पुत्र मंगल सिंह, राघवेन्द्र उर्फ विक्रम सिंह पुत्र मंगल सिंह व दो अभियुक्ता निवासीगण नगला पीता थाना राया को आजीवन कारावास एंव 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।