UP Police -पुलिस का व्यवसायी के हमलावरों पर इनाम: भाजपा कार्यकर्ताओं का पुलिस आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन

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कानपुर में एक व्यवसायी पर हमला करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पार्षद के आरोपी पति और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी पर नकद इनाम की घोषणा किये जाने से नाराज कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। UP police is doing great for law and order in Uttar pradesh but it seems some local BJP leaders are not happy with this and spoiling the cause. In this sequence when UP Kanpur Police announced reward in a humiliation case the local counsellor reached to Kanpur CP office show her powers.

सूत्रों के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता बुधवार शाम कार्यालय पहुंचे और कहा कि अगर भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला को न्याय नहीं मिला तो वह 10 हजार समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देंगी।

पुलिस ने भाजपा पार्षद के पति अंकित शुक्ला और उसके साथियों की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये के नकद इनाम की घोषणा की थी। उन पर हाल में सिटी क्लब के पास चिकित्सा उपकरणों का व्यवसाय करने वाले अमोल दीप भाटिया की बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई करने का आरोप है।

भाजपा पार्षद की शिकायत के बाद भाजपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से भाटिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। शिकायत में दावा किया गया है कि भाटिया ने जानबूझकर मामले को अलग रंग देने की कोशिश की है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि पुलिस इस मामले में साक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई करेगी।

भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला ने इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए एक वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि वह एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से हैं और वह अपने परिवार के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दर्शन को भी मानती हैं।

पार्षद ने दावा किया कि इस घटना को जानबूझकर धार्मिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने वीडियो में कहा, ”मैं अपने पति अंकित शुक्ला और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वापस जा रही थी, तभी एक थार जीप ने हमें गलत तरीके से ओवरटेक किया। शराब के नशे में गाड़ी चला रहे अमोल दीप भाटिया ने हॉर्न बजाने के बावजूद 15-20 मिनट तक हमें रास्ता नहीं दिया।”

उन्होंने कहा कि जब उनकी गाड़ी थोड़ी सी जगह पाकर आगे निकल गई, तो थार जीप फिर से उनसे आगे निकल गई और उनकी गाड़ी से टकरा गई। जब इसका विरोध करने की कोशिश की गयी तो भाटिया ने भद्दी टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं और अपशब्द भी कहे। भाटिया ने गलत इरादे से उनका हाथ भी खींचा जिससे उन्हें चोट भी आयी।

पार्षद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील करते हुए कहा कि भाटिया अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकरण को अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है इसलिये उसकी तमाम चिकित्सकीय रिपोर्ट की जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाए।

कानपुर पुलिस ने व्यवसायी अमोल दीप भाटिया को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के आरोपी भाजपा पार्षद के पति समेत पांच आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीम का गठन किया है।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) प्रमोद कुमार ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि मेडिकल उपकरणों का कारोबार करने वाला अमोलदीप भाटिया पिछले रविवार को अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था, तभी रायपुरवा में सिटी क्लब के पास भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित के वाहन ने भाटिया की कार को टक्कर मार दी। इसके बाद, अंकित और उसके साथियों ने भाटिया का पीछा करके उसे रोक लिया और उसे निहायत बेरहमी से मारा पीटा।

पुलिस उपायुक्त ने कहा, ”हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंकित शुक्ला (36), सतेंद्र बाजपेयी (43), अंकुर सिंह राजावत (45), यशस्वी शुक्ला (27) और सूरज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये 10 टीम बनायी गयी है। ये टीम कानपुर और पड़ोसी जिलों फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर देहात और जालौन में आरोपियों की तलाश कर रही हैं।”

उन्होंने कहा, ”हमने प्रत्येक आरोपी व्यक्ति के ठिकाने के बारे में सुराग देने वाले को 25000 रुपये के नकद इनाम की भी घोषणा की है। सभी आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त करने की कोशिश भी की जा रही है।”

कुमार ने बताया कि मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 147 (दंगा करना) 148 (दंगा करना, घातक हथियारों से लैस होना), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना) जोड़ी गई हैं। शुरू में धारा 324 (खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग करना) 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि अंकित और उसके साथियों ने भाटिया को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी एक आंख की रोशनी लगभग चली गई और दूसरी आंख में संक्रमण फैल गया।

एक अधिकारी ने बताया कि लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भाटिया को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को इस घटना को लेकर गुमटी गुरुद्वारे पर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित और उसके सहयोगियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय का भी घेराव किया था।

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