बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के छह वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पच्चीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। A man accused of raping a minor is sentenced to jail for 25 years and 35,000 rs paneity by the district court of Ballia, Uttar Pradesh.
अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के बदुरहा गांव के दीपक पासी ने गत नौ मार्च 2018 को अगवा कर बलात्कार किया था।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर दीपक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना के उपरांत दीपक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अपर जिला जज प्रथम कांत के न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए पच्चीस साल के कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।